Friday, March 29, 2024
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देवस्थान आस्था व विश्वास का स्थान, मर्यादित आचरण व शालीन पहनावा इसकी पवित्रता का एक अंग :हाईकोर्ट

आज अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं से उम्मीद की जाती है कि वह उचित पोशाक पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें.

कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं. दरअसल याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट मंदिरों में ड्रेस कोड लागू करने का निर्देश दे.

क्या है मामला
बता दें कि रंगराजन नरसिम्हन नामक व्यक्ति ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कराने की मांग की थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी की पीठ ने कहा कि अदालत अपनी राय समाज पर नहीं थोप सकती लेकिन श्रद्धालुओं को समझना चाहिए कि वह पूजास्थल में परंपरा के अनुसार ही कपड़े पहनें.

कोर्ट ने कहा कि जिन मंदिरों में ड्रेस कोड लागू है, वो साइन बोर्ड लगाकर इसकी जानकारी दें. बता दें कि याचिका में मांग की गई थी कि पुरुष मंदिर में धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ी या सूट पहनकर ही आएं. साथ ही माथे पर सनातन धर्म के चिन्ह अनिवार्य करने की भी मांग की गई थी.

याचिकाकर्ता ने गैर हिंदुओं को मंदिरों में प्रवेश से रोकने की भी मांग की थी. हालांकि अदालत ने इस पर कोई निर्देश नहीं दिया है. उल्लेखनीय है कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच भी पूर्व में ऐसा ही आदेश दे चुकी है. जिसमें मंदिरों में ड्रेस कोड अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए थे.

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1 COMMENT

  1. हमारे धर्म और संस्कृति के हक की बात आज कोर्ट ने मानी

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