पौड़ी गढ़वाल | 6 अगस्त 2026
पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड कोट स्थित ऐराड़ी गांव में 112 नाली भूमि की खरीद का मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह जांच की जाएगी कि भूमि खरीद और प्रस्तावित परियोजना रियल एस्टेट (रेरा) नियमों के तहत आती है या नहीं तथा सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।
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Toggleप्रशासन ने गठित की जांच समिति
जिलाधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति भूमि खरीद से जुड़े दस्तावेजों, पंजीकरण प्रक्रिया और परियोजना से संबंधित सभी पहलुओं की समीक्षा करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
112 नाली भूमि खरीदी गई
राजस्व विभाग के अनुसार, एक पंजीकृत कंपनी ने कृषि परियोजना के उद्देश्य से ऐराड़ी गांव में 112 नाली भूमि खरीदी है। यह भूमि गांव के एक ही परिवार के 12 सदस्यों से खरीदी गई थी। भूमि खरीद की प्रक्रिया वर्ष 2025 में शुरू हुई, जबकि रजिस्ट्री और राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई।
ग्रामीणों ने जताई चिंता
गांव के कई लोगों ने भूमि बिक्री को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी भूमि की बिक्री से पहले ग्राम सभा या पंचायत स्तर पर व्यापक चर्चा नहीं की गई। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि क्षेत्र में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य होता है, तो स्थानीय जल स्रोतों और पर्यावरण पर इसका असर पड़ सकता है।
रेरा नियमों की भी होगी समीक्षा
जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि प्रस्तावित परियोजना पर रेरा अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं। यदि परियोजना रेरा के दायरे में आती है, तो संबंधित पंजीकरण, स्वीकृतियां और अन्य कानूनी औपचारिकताओं की भी जांच की जाएगी।
जांच रिपोर्ट के बाद होगा निर्णय
प्रशासन का कहना है कि फिलहाल सभी तथ्यों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि भूमि खरीद पूरी तरह नियमों के अनुरूप हुई है या किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है।







