शिकायतकर्ता हरिद्वार निवासी श्री अब्दुल मलिक पुत्र अब्दुल कादिर निवासी टी0 6 झण्डा ग्राउण्ड रेलवे कॉलोनी हरिद्वार द्वारा दिनांक 29.08.2008 को एक शिकायती पत्र इस आशय का दिया कि तहसील हरिद्वार के रिकवरी अमीन सतीश कुमार द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा यूनियन बैंक से लिये गये लोन की भुगतान राशि 19470.00 रू0 की प्राप्ति रशीद देने के एवज में 1000.00/रू0 की मांग की जा रही है
तथा पैसों को लेकर दिनांक 01/09/2008 को रेलवे स्टेशन हरिद्वार पर बुलाया गया है। जाँचों उपरान्त आरोप सही पाये जाने पर सतर्कता सैक्टर देहरादून द्वारा नियमानुसार ट्रैप टीम का गठन किया टीम द्नारा वैधानिक कार्यवाही करते हुये दिनांक 01 सितम्बर 2008 को तत्कालीन रिकवरी अमीन तहसील हरिद्वार श्र सतीश कुमार पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम अन्नेकी पो0 औरंगाबाद थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार को शिकायतकर्ता श्री अब्दुल मलिक से 1000.00/-रू0 (एक हजार रूपये ) की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर ,
अभियुक्त के विरुद्ध धारा 07 व 13 (2) भ्र0नि0अधि0 1988 का अभियोग पंजीकृत किया गया दौराने विवेचना अभिलेखीय /भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्यो के आधार पर नियमानुसार शासन से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया ।
मा0 न्यायालय में दौरान विचारण लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनुज साहनी एवं पैरोकार आरक्षी श्री गोपाल सिंह सतर्कता सेक्टर देहरादून द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के उपरान्त आज दिनांक 28.02.2023 को मा0 विशेष न्यायाधीश सतर्कता देहरादून द्वारा श्री सतीश कुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुये धारा 7 भ्र0नि0 अधि0 1988 में चार दो वर्ष का सश्रम कारावास एंव 5,000/- रू0 जुर्माना तथा धारा 13 (2) भ्र0नि0अधि0 1988 में दो वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 /- रू0 जुर्माने से दण्डित किया गया ।