Sunday, April 28, 2024
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कसभा सामान्य निर्वाचन में सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने से पूर्व प्रचार सामग्री जनपद स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नोडल अधिकारी एमसीएमसी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, पोर्टल, वेबसाइट, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम आदि सोशल प्लेटफार्म संचालित करने वाले बिना अनुमति के प्रचार सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में अपलोड करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। शिकायत पाए जाने पर आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप संबंधित सोशल मीडिया संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी जिला कार्यालय के जिला आपदा परिचालन केन्द्र के प्रथम तल पर अनुमति हेतु एमसीएमसी कार्यालय स्थापित है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की जानकारी एवं अनुमति हेतु उबउबण्बींउवसप2024/हउंपसण्बवउ पर सम्पर्क कर सकते हैं। साथ ही अन्य किसी भी संबंध की जानकारी के लिए जिला निर्वाचन कंट्रोल रूम के दूरभाष 0137-2251437/मो.न. 7579004644/7830839443 एवं टोल फ्री नंबर 1950 पर भी सम्पर्क कर सकते हैै।

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