पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनर को अवगत कराया है कि आयकर की धारा 161 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिये कोषागार देहरादून से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनर आयकर आगणन हेतु इस वर्ष के लिये निर्धारित बचत का विवरण सभी साक्ष्यों सहित चैप्टर-VI के अनुसार अपना कोषागार क्रमांक अंकित करते हुवे तत्काल मुख्य कोषाधिकारी, कार्यालय देहरादून को 01 सप्ताह में सीधे छायाप्रति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
पेंशनर अपनी बचत संबंधी सूचना कोषागार की ई मेल आईडी treas-deh-ua@nic.in पर भी प्रेषित कर सकते है l
निर्धारित समय सीमा तक बचतों का विवरण उपलब्ध न होने की दशा में कार्यालय के अभिलेखानुसार आयकर आगणन कर आयकर की कटौति कर ली जायेगी।
Uttarakhand Health Bulletin