शिकायतकर्ता द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु हैल्प लाईन नं0 1064 के माध्यम से शिकायत दर्ज की उसके पिता द्वारा वर्ष 1991 में बंशीपुर हरबर्टपुर मे दो जमीने खरीदी थी जो उनके नाम दर्ज थी
, जिनकी मृत्यु दिनांक 14.08.1996 को हो गयी थी, परन्तु दोनो जमीनों में अभी तक शिकायतकर्ता के परिवार के सदस्यों के नाम वारिसान के रूप में दर्ज नहीं हुआ है। वारिसान में नाम दर्ज कराने के लिये करीब एक महीने पहले अपने क्षेत्र के पटवारी श्री ओमप्रकाश ऐटनबाग क्षेत्र को दि0 12.04.2023 को शिकायतकर्ता ने अपने बडे भाई कमल नेगी के नाम से एक प्रार्थना पत्र और बताये गये कागजात पटवारी श्री ओमप्रकाश को दिये और जमीनों में वारिसान मे नाम चढाने को कहा तो श्री ओमप्रकाश ने उससे 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की जा रही थी । पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सैक्टर देहरादून श्रीमती रेनू लोहनी द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों का संज्ञान लेते हुए गोपनीय रूप से जांच करायी गयी । जांचोपरान्त लगाये गये आरोग प्रथम दृष्टया सही पाये गये । जिस पर एक त्वरित ट्रैप टीम का गठन किया गया ।
उक्त सम्बन्ध में थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून में आरोपी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशो0 अधि0 2018) पंजीकृत किया जा रहा है । उक्त सम्बन्ध में थाना सर्तकता अधिष्ठान, सैक्टर देहरादून में आरोपी के विरूद्व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित 2018) का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है । ट्रैप टीम के उत्साह वर्धन हेतु निदेशक सतर्कता महोदय द्वारा नगद पारितोषिक से पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की गयी है ।
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान श्री धीरेन्द्र गुंज्याल ,द्वारा अवगत कराया गया है कि यदि किसी भी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा भष्टाचार के माध्यम से आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की गयी हो तथा किसी कार्य हेतु रिश्वत की अवैध मांग की जा रही हो या अन्य व्यक्तियों/बिचोलियों के द्वारा पैसे लेकर भ्रष्टाचार किया जा रहा हो तो बिना भय के भ्रष्टाचारियों/भ्रष्टाचार के विरूद्ध टोल फ्री नम्बर- 1064 पर मौखिक/लिखित शिकायत करें। आपकी लम्बित शिकायतों पर सतर्कता अधिष्ठान स्तर पर तत्परता से कार्यवाही की जायेगी ।
यह भी सत्य है की नेताओ और IAS पर कोई कार्यवाही नहीं होती है