Saturday, July 6, 2024
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Homeउत्तराखंडबीमा कंपनी को 64,147 रुपए का भुगतान करने का आदेश ।

बीमा कंपनी को 64,147 रुपए का भुगतान करने का आदेश ।

स्थाई लोक अदालत उधम सिंह नगर ने बीमा कंपनी को स्वास्थ्य बीमा राशि के रूप में 64147 रुपए का भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

प्रार्थी राजकुमार ने अपने अधिवक्ता के द्वारा एक प्रार्थना पत्र स्थाई लोक अदालत में प्रस्तुत किया था।
जिसमे उन्होंने बताया कि नीवा बूपा हेल्थ बीमा कंपनी से उनके द्वारा एक हेल्थ पॉलिसी ली गई थी। हेल्थ पॉलिसी जारी रहने के दौरान प्रार्थी का स्वास्थ्य खराब हो गया था जिसमें उन्होंने पेट संबंधित बीमारी का इलाज करवाया था जिसमें उनका 64147 रुपए खर्च हुआ था।

प्रार्थी को यह धनराशि बीमा कंपनी ने देने से इनकार कर दिया था।
प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विचार करते हुए स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह,सदस्य अर्चना पियूष पंत एवं अब्दुल नसीम ने बीमा कंपनी को एक माह के भीतर 64147 रुपए प्रार्थी को भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

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