Thursday, September 19, 2024
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कार को बनाए अपनी कमाई का आधार, अवसर दे रहे ओला और जूमकार, जानिए आप और पाए धन और रोजगार

अपनी कार को अपने रोजगार का जरिया बनाने के लिए देश की नामी दो ट्रैवल कंपनियों के ऑफर है जानिए आप

नोट अपने विवेक का इस्तेमाल कर ही उपर्युक्त चुने

जूमकार ऑफर
आप अपनी इस्तेमाल में न आ रही कार से कमाई कर सकते हैं. इससे जो आपकी कार बिना इस्तेमाल के सिर्फ खड़ी हुई थी, वह आपको पैसे देना शुरू कर देगी..

दरअसल, कार शेयरिंग प्लेटफार्म ‘जूमकार’ ने व्हीकल होस्ट प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया है. इस प्रोग्राम के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी कार को जूमकार से अटैच कर सकता है और उसका फायदा उठा सकता है. इस प्रोग्राम के जरिए जब कोई व्यक्ति जूमकार से जोड़ता है तो कार का एक फ्री व्हीकल साइन अप होता है. इस दौरान कंपनी की ओर से ऑनबोर्डिंग के समय एक कॉम्प्लीमेंटरी का…
यात्रा के दौरान चोरी हुए सामान का मुआवजा मिलेगा आसानी से, जानिए रेलवे के नियम और सावधानियां

जागरूक रहिए नुकसान से बचिए

अगर आप भी रेल से सफर करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है. इंडियन रेलवे (Indian Railway) के कुछ ऐसे खास नियम हैं जिनके बारे में आपका जानना बेहद जरूरी है. दरअसल, रेल से सफर करने वाले 80 फीसदी यात्री इन नियमों को नहीं जानते हैं.

चोरी हुए सामान की रिपोर्ट l
आपको बता दें कि यदि यात्रा के दौरान अगर आपका सामान चोरी हो जाए तो आप उसकी FIR कोच अटेंडेंट टिकट चेकर या टीटी को बिना यात्रा में व्यवधान डाले चलती ट्रेन में लिखवा सकते है इसके लिए आपको कही रुकने या यात्रा अधूरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह यदि कोई सामान रास्ते में गिर जाए तो भी बिना ट्रेन रोक आप यही रिपोर्ट सही समय और सामान का विवरण देकर लिखवा सकते है।

गुम या चोरी हुए सामान का मुआवजा
यात्रा के दौरान आपके गुम हुए या चोरी हुए सामान तो आपको उसका मुआवजा मिल सकता है. आप अपने सामान के मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं. इतना ही नहीं, अगर 6 महीने के अंदर आपका सामान नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम भी जा सकते हैं. ऐसे कई नियम हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है. यदि आप इन नियमों के बारे में जान जाएंगे तो आपको यात्रा के दौरान दिक्कत नहीं होगी.

सामान चोरी होने पर मुआवजे का नियम
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के नियम के अनुसार, यदि ट्रेन में यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाता है तो आप आरपीएफ थाने में जाकर भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं. साथ ही उसी समय आप एक फॉर्म भी भरें. इसमें लिखा होता है कि यदि आपका सामान 6 महीने तक नहीं मिला तो आप उपभोक्ता फोरम में भी शिकायत करें. यही नहीं सामान की कीमत का आंकलन करके रेलवे इसका मुआवजा भरता है. जिससे आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी.

अकेली महिला की यात्रा पर साथ रहेगी मेरी सहेली
मेरी सहेली एक ऐसा अभियान है. जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है. दो महिला आरपीएफ का स्क्वाड उन महिला यात्रियों को चिन्हित करता है, जो महिलाएं अकेली सफर करती हैं. नियमित रूप से अकेली सफर करने वाली महिलाओं का एक चार्ट तैयार किया जाता है. जिसके बाद उन्हे जरा भी संदेह होने पर पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाती है. आपको बता दें कि महिला यात्री का नाम, पता, पीएनआर नंबर और मोबाइल नंबर भी रिकार्ड में लिखा जाता है. आगे से आगे एक टीम के बाद दूसरी टीम उस महिला की मानिटरिंग करती है. यह सिलसिला महिला के अंतिम स्टेशन तक चलता है. महिला के घर पहुंचने तक महिला से फोन पर जानकारी ली जाती है कि वह सुरक्षित अपने घर पहुंच गईं या नहीं।

वेटिंग टिकट पर नहीं कर पाएगा यात्रा
अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो ट्रेन के आरक्षित कोच में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं. अगर आप यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और फिर अगले स्टेशन से जनरल कोच में यात्रा करनी पड़ेगी. लेकिन अगर चार में से दो यात्रियों का टिकट कन्फर्म है तो TTE से अनुमति लेकर बाकि दो लोग उनकी सीट पर जा सकते है.

इस स्थिति में देना होगा जुर्माना
सफर के दौरान यदि आपके पास टिकट नहीं है तो रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत आप पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. इस धारा के तहत आपसे तय की गई यात्रा दूरी का रेलवे से निर्धारित साधारण किराया या जिस स्टेशन से ट्रेन छूटी है, वहां से तय दूरी का निर्धारित साधारण किराया और 250 रुपये की पेनल्टी भी ली जा सकती है. अगर आपके पास किसी नीचे क्लास की टिकट है तो किराए का अंतर भी वसूला जाएगा.

होगा मुकदमा दर्ज
इसके अलावा यदि किसी यात्री ने टिकट में छेड़छाड़ करके सफर करता हुआ पकड़ा जाता है तो रेलवे धारा 137 के तहत मुकदमा दर्ज होगा. इममें यात्री को 6 महीने की सजा के साथ 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है.

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