Friday, November 1, 2024
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पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन समेत तीन को हिरासत में लेने के आदेश।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में हाईकोर्ट के जज रविन्द्र मैठाणी ने बेल बांड खारिज किया

नैनीताल हाईकोर्ट ने शनिवार को भ्र्ष्टाचार के मामले में उत्त्तराखण्ड के पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताभ सुमन की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा बरकरार रखी।कोर्ट ने श्वेताभ सुमन के साथ डॉ अरुण कुमार सिंह व विक्रम सिंह की बेल बांड खारिज करते हुए सभी को हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने पर श्वेताभ सुमन की 5 साल की सजा बरकरार रखते हुए 2 महीने की सामान्य सजा के आदेश दिए।

हाईकोर्ट के जज रविन्द्र मैठाणी के आदेश के अनुसार इसके अलावा डॉ अरुण कुमार सिंह व राजेन्द् विक्रम सिंह को पूर्व की सजा बहाल करते हुए 4-4 महीने जेल की सामान्य सजा सुनायी गई है।

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