Thursday, September 19, 2024
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उत्तराखंड कार्मिक विभाग की नियमावली में संशोधन, जानें क्या कुछ होगा बदलाव

देहरादून: उत्तराखंड में अभी तक पुलिस में उप निरीक्षक पद में भर्ती के लिए केवल राज्य में निवास करने वाले युवा ही भर्ती के लिए पात्र हैं। गृह विभाग ने पुलिस निरीक्षक व उप निरीक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधित नियमावली में उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती में शामिल होने वाले हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का प्रस्ताव रखा।

राज्य पुलिस में अब केंद्रीय सेवाओं में तैनात कार्मिकों के पुत्र-पुत्री भी उप निरीक्षक पद की सीधी भर्ती के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके लिए निरीक्षक व उप निरीक्षक सेवा नियमावली में संशोधन किया जा रहा है।

प्रदेश में अभी तक पुलिस में उप निरीक्षक पद में भर्ती के लिए केवल राज्य में निवास करने वाले युवा ही भर्ती के लिए पात्र हैं। हाल ही में गृह विभाग ने पुलिस निरीक्षक व उप निरीक्षक सेवा नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया।

कांस्टेबल को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का प्रस्ताव
इस क्रम में गृह विभाग ने संशोधित नियमावली में उप निरीक्षकों की सीधी भर्ती में शामिल होने वाले हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की लोक सेवाओं की परिधि के अंदर व परिधि के बाहर समूह ग की भर्तियों के लिए कार्मिक विभाग की वर्ष 2019 की अधिसूचना को भी अंगीकृत किया गया।

सीधी भर्ती की परीक्षा में होनी चाहिए ये योग्यता

इस अधिसूचना के अनुसार लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा बाहर होने वाली सीधी भर्ती की परीक्षा में वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त संस्था से पास की हो।


साथ ही केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो पातीं, उनके पुत्र-पुत्री भी इसके लिए पात्र होंगे।

राज्य के स्थायी निवासी, जो आजीविका अथवा अध्ययन के लिए उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, उनके पुत्र-पुत्री भी समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन के पात्र होंगे।

सचिव गृह शैलेश बगोली ने बताया कि कार्मिक विभाग के शासनादेश के अनुसार ही उप निरीक्षक पदों की सीधी भर्ती में यह व्यवस्था की गई है।

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