शासनादेशानुसार वर्ष 2024 में वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर किए गए पुनर्गठन /परिसीमन में कतिपय विसंगतियों के निराकरण हेतु उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 4 ग्राम पंचायत संगठन एवं परिसीमन की उपधारा 1 एवं 2 के अनुसार ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन एवं परिसीमन किए जाने के निर्देश दिए गए।
शासनादेश में निर्धारित समय सारणी के अनुसार 27 अगस्त से 30 अगस्त, 2024 तक के माध्य प्राप्त पुनर्गठन प्रस्तावों के क्रम में अनन्तिम प्रकाशन 31 अगस्त, 2024 को किया गया, जिस पर 02 सितंबर से 04 सितंबर 2024 तक आपत्तियाँ आमंत्रित्र की जानी है। इन प्रस्तावों पर आपत्तियों जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल, मुख्य विकास अधिकारी टिहरी गढ़वाल, जिला पंचायत राज अधिकारी टिहरी गढ़वाल तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त करवायी जा सकती है।
आपत्तियों की सुनवाई 05 सितंबर, 2024 को प्रातः 11:00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय नई टिहरी में की जायेगी।