डॉ. राकेश कुमार बनाए गए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
भारत का संविधान के अनुच्छेद 316 (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल डॉ. राकेश कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 वर्ष की अवधि अथवा उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का अध्यक्ष नियुक्त करते