शासन ने बड़ा फैसला लेते हुए राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी दोनों के एक ही स्टेशन पर कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों को मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ये आदेश किया जारी
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- जी-1-1795 / दस-81-209-81 दिनांक 15 दिसम्बर 1981 शासनादेश संख्या/जी-1-2569 / दस-83-209 / 81 दिनांक 28 फरवरी 1984 तथा शासनादेश संख्या-55/XXVII(7)/18-50 ( 14 )/2017 दिनांक 15 फरवरी, 2019 के अधीन राजकीय सेवा में पति तथा पत्नी दोनों के कार्यरत होने एवं एक ही आवास में रहने पर पति तथा पत्नी दोनों में से किसी एक को नियमानुसार मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया जा रहा है।
2 वर्तमान में भारत सरकार में यदि पति तथा पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और एक ही स्टेशन पर कार्यरत है तथा एक ही किराये के अथवा अपने आवास में रह रहे है तो उन्हें मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में भारत सरकार के परिपत्र संख्या – M.F., O.M. No. F.11015/2/87-E.II (B) दिनांक 08 नवम्बर, 1988 के नियम-5 (e) (1) में निम्नानुसार व्यवस्था स्थापित है:
3. उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्व निर्गत शासनादेशों में संशोधन करते हुए राजकीय सेवा में कार्यरत ऐसे पति/पत्नी, जो एक ही स्टेशन पर तैनात हैं व एक ही किराये के अथवा अपने आवास में रह रहे हों, तो दोनों को नियमानुसार उनकी देयता की सीमा तक मकान किराये भत्ते की देय धनराशि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान करते है कि पति / पत्नी
दोनों में से किसी को भी उसी स्टेशन में जहां वे कार्यरत हैं, शासकीय आवास आवंटित न हो व दोनों मकान किराये भत्ता प्राप्त करने की अन्य शर्ते पूर्ण करते हों। उक्त व्यवस्था दिनांक 01-01-2022 से प्रभावी होगी।